Site icon Ajinkya Innovations

Ndps act धारा ६८-म : उस सम्पत्ति का, जिसके बारे में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की गई है, अर्जन करने के लिए दंड :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-म :
उस सम्पत्ति का, जिसके बारे में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की गई है, अर्जन करने के लिए दंड :
ऐसा व्यक्ति जिसने किसी भी रीति से ऐसी कोई सम्पत्ति, जिसके बारे में इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां लंबित है, जानबूझकर अर्जित की है, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।)

Exit mobile version