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Ndps act धारा ६८-ध : सक्षम प्राधिकारी को जानकारी देना :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-ध :
सक्षम प्राधिकारी को जानकारी देना :
१) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी या प्राधिकारी से ऐसे व्यक्तियों, मुद्दों या विषयों के बारे में जो सक्षम प्राधिकारी की राय में इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगे जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी ।
२) धारा ६८-न में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, स्वप्रेरणा से ऐसी कोई जानकारी जो उसके पास उपलब्ध हो, सक्षम प्राधिकारी को दे सकेगा यदि उस अधिकारी की राय में ऐसी जानकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए उस सक्षम प्राधिकारी के लिए उपयोगी होगी ।

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