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Ndps act धारा ६८-ढ : अपील अधिकरण का गठन :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-ढ :
अपील अधिकरण का गठन :
१) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा ६८-च, धारा ६८-झ, धारा ६८-ट की उपधारा (१) या धारा ६८-ठ के अधीन किए गए आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपील अधिकरण गठित करेगी जो समपऱ्हत सम्पत्ति अपील अधिकरण कहलाएगा । उसमें एक अध्यक्ष और उतने सदस्य (जो केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जो सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे के, न हों), जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, होंगे, जिनकी नियुक्ती उस सरकार द्वारा की जाएगी ।
२) अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायलय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या उसके लिए अर्हित है ।
३) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निर्बंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं ।

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