स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-ट :
समपहरण के बदले में जुर्माना :
१) जहां सक्षम प्राधिकारी यह घोषणा करता है कि कोई सम्पत्ति धारा ६८-झ के अधीन केन्द्रीय सरकार को समपऱ्हत हो गई है और वह ऐसा मामला है जिसमें अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति के केवल किसी भाग का स्त्रोत ही सक्षम प्राधिकारी के समाधानप्रद रुप में साबित नही किया गया है, वहां वह किसी प्रभावित व्यक्ति को समपहरण के बदले में ऐसे भाग के बाजार मूल्य के बराबर जुर्माने का संदाय करने का विकल्प देते हुए आदेश करेगा ।
२) उपधारा (१) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश करने के पूर्व प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा ।
३) जहां प्रभावित व्यक्ति, उपधारा ९१) के अधीन देय जुर्मानेका, ऐसे समय के भीतर जो उस निमित्त अनुज्ञात किया जाए, संदाय करता है, वहां सक्षम प्राधिकारी, आदेश द्वारा, धारा ६८-झ के अदीन समपहरण की घोषणा को प्रतिसंèहत कर सकेगा, और तब ऐसी सम्पत्ति निर्मुक्त हो जाएगी ।
