स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६१ :
अवैध ओषधियों या पदार्थों को छिपाने के लिए उपयोग में लाए गए माल का अधिहरण :
किसी १.(स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ) को, जो इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है, छिपाने के लिए उपयोग में लाया गया कोई माल अधिहरणीय होगा ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा में, माल के अन्तर्गत परिवहन के साधनों के रुप में प्रवहण नहीं है ।
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१. २००१ के अधिनियम सं. ९ की धारा २७ द्वारा प्रतिस्थापित ।
