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Ndps act धारा ५९ : अधिकारी की कर्तव्य में असफलता या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उसकी मौनानुकूलता :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ५९ :
अधिकारी की कर्तव्य में असफलता या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में उसकी मौनानुकूलता :
१) कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है, और जो अपने पद के कर्तव्यों का अनुपालन करने से प्रविरत रहेगा या इंकार करेगा या उससे अपने आप को प्रत्याऱ्हत करेगा, वह जब तक कि उसने पदीय वरिष्ठ की स्पष्ट लिखित अनुज्ञा प्राप्त नहीं कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए अन्य विधिपूर्ण हेतुक न हो, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।
१.(२) कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है या कोई व्यक्ति, जिसे, –
क) किसी व्यसनी; या
ख) किसी अन्य व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया है,
की अभिरक्षा सौंपी गई और जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में जानबूझकर सहायता करेगा या मौनानुकूल रहेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सेकगा, दंडनीय होगा ।
स्पष्टीकरण :
इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, अधिकारी पद के अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति है जो धारा ६४-क के अधीन सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे या मान्यताप्राप्त किसी अस्पताल या संस्था में निराव्यसन उपचार करने के लिए नियोजित है ।)
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१. १९८९ के अधिनियम सं. २ की धारा १६ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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