स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ५७ :
गिरफ्तारी और अभिग्रहण की रिपोर्ट :
जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है तब वह, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के ठीक पश्चात् अडतालीस घंटों के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा ।
