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Ndps act धारा ४२ : वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ४२ :
वारंट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति :
१) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, जिसके अन्तर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी है, कोई एसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, ओषधि नियंत्रण उत्पाद-शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गर्स इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रुप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो अवैध रुप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय ५-क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण समपहरण के लिए दायी है, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, –
क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ;
ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वारा को तोड सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा;
ग) ऐसी ओषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री तथा किसी अन्य वस्तु और किसी जीवजन्तु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रुप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय ५-क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, अभिगृहीत कर सकेगा; और
घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि वह उचित समझे तो, उसे गिरफ्तार कर सकेगा :
१.(परन्तु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्मित ओषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई, अनुज्ञप्ति के धारक संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो :
परंतु यह और कि) यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार, साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में, अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ।
२) जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (१) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उसके परन्तुक के अधीन लेखबद्ध करता है, वहां वह उसकी प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा ।
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१.२०१४ के अधिनियम सं. १६ की धारा १६ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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