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Ndps act धारा ३२ख : १.(न्यूनतम दंड से उच्चतर दंड अधिरोपित करने के लिए विचार में लिए जाने वाली बातें :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ३२ख :
१.(न्यूनतम दंड से उच्चतर दंड अधिरोपित करने के लिए विचार में लिए जाने वाली बातें :
जहां इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए कारावास की कोई न्यूनतम अवधि या जुर्माने की रकम विहित है, वहां न्यायालय, कारावास की न्यूनतम अवधि या जुर्माने की रकम से उच्चतर कोई दंड अधिरोपित करने के लिए ऐसी बातों के अतिरिक्त जिन्हें वह ठिक समझे, निम्नलिखित बातों को विचार में ले सकेगा, अर्थात् :-
क) अपराधी द्वारा हिंसा या आयुध का उपयोग या उसके उपयोग की धमकी;
ख) यह तथ्य कि अपराध लोक पद धारण करता है और उसने अपराध करने में उस पद का लाभ उठाया है;
ग) यह तथ्य कि अपराध द्वारा अवयस्क प्रभावित होते है या उस अपराध के किए जाने के लिए अवयस्कों का उपयोग किया जाता है;
घ) यह तथ्या कि अपराध किसी शिक्षा संस्था या सामाजिक सेवा संकाय में या ऐसी संस्था या संकाय के ठीक निकट या ऐसे अन्य स्थान में, जिसमें विद्यालय के बालक और छात्र शिक्षा, क्रीडा और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए आते-जाते है, किया जाता है;
ङ) यह तथ्य कि अपराधी संगठित अंतरराष्ट्रीय या किसी ऐसे अन्य अपराधी समूह का है जो अपराध करने में लगा हुआ है; और
च) यह तथ्य कि अपराधी अपराद करके सुकर बनाए गए अन्य अवैध क्रियाकलापों में लगा हुआ है ।)
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१.२००१ के अधिनियम सं.९ की धारा १४ द्वारा अंत: स्थापित ।

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