स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा २७ख :
१.(धारा ८-क के उल्लंघन के लिए दंड :
जो कोई, धारा ८-क के उपबंध का उल्लंघन करेगा, ऐसी अवधि के, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, कठोर कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।)
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१.२०१४ के अधिनियम सं. १६ की धारा १३ द्वारा अंत:स्थापित ।
