स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा १३ :
सुरुचि कर्मक की निर्मिति में उपयोग के लिए कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के संबंध में विशेष उपबंध :
धारा ८ में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी शर्त सहित या उसके बिना और सरकार की ओर से ऐसे किसी सुरुचि कर्मक की निर्मिति में जिसमें कोई ऐल्केलाइड नहीं है, उपयोग के लिए, और ऐसे उपयोग के लिए आवश्यक विस्तार तक किसी कोका के पौधे की खेती या उसके किसी भाग के संग्रह की या कोका की पत्तियों के उत्पादन, कब्जे, विक्रय, क्रय, परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात या भारत में आयात की अनुज्ञा दे सकेगी ।
