स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ११ :
स्वापक औषधियों या मन:प्रभावी पदार्थो आदि का करस्थम् या कुर्की के दायित्वाधीन न होना :
किसी विधि या संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई स्वापक ओषधि, मन:प्रभावी पदार्थ, कोका का पौधा, अफीम पोस्त या कैनेबिस का पौधा किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी आदेश या डिक्री के अधीन किसी धन की वसूली के लिए अन्यथा किसी व्यक्ति द्वारा करस्थम् या कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा ।
