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Mv act 1988 धारा ७२ : मंजिली-गाडी परमिटों का दिया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ७२ :
मंजिली-गाडी परमिटों का दिया जाना :
१) धारा ७१ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, धारा ७० के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर, उस आवेदन के अनुसार या ऐसे उपांतरणों सहित, जो वह ठीक समझता है, मंजिली- गाडी परमिट दे सकता है या ऐसा परमिट देने से इंकार कर सकता है :
परन्तु ऐसा कोई परमिट ऐसे किसी मार्ग या क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहंी है ।
२) यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यह विनिश्चय करता है कि मंजिली-गाडी परमिट दिया जाए तो वह विनिर्दिष्ट वर्णन की मंजिली-गाडी के लिए परमिट दे सकता है, तथा ऐसे किन्हींं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक या अधिक लगा सकता है,अर्थात् :-
१)यानों का उपयोग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा ;
२) मंजिली-गाडी का प्रचालन किसी विनिर्दिष्ट तारीख से प्रारंभ किया जाएगा;
३)किसी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में साधारणतया या किन्हीं विनिर्दिष्ट दिनों और अवसरों पर उपलब्ध किए जाने वाले दैनिक ट्रिपों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या ;
४)प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मंजिली-गाडी की समय-सारणी की प्रतियां यानों पर तथा मार्ग पर या उस क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट अड्डों और विराम-स्थलों पर प्रदशिॅत की जाएंगी;
५)मंजिली-गाडी के प्रचालन में अनुमोदित समय-सारणी से अंतर उतने मार्जिन तक ही होगी जितना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ;
६)नगरपालिका की सीमाओं तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के अंदर, जो विहित किए जाएं, यात्रियों या माल को, विनिर्दिष्ट स्थानों के सिवाय, और कहीं चढाया या उतारा नहीं जाएगा;
७)यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन जिसे मंजिली-गाडी में या तो साधारणतया अथवा विनिर्दिष्ट अवसरों पर अथवा विनिर्दिष्ट समयो पर और मौसमों में ले जाया जा सकेगा;
८)यात्रियों के सामान का वह वजन और स्वरूप जो नि:शुल्क ले जाया जाएगा, सामान का वह कुल वजन जिसे हर यात्री के लिए ले जाया जा सकेगा, तथा वे इतजाम जो यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना सामान ले जाने के लिए किए जाएंगे ;
९)प्रभाव की वह दर जो यात्रियों के नि:शुल्क ले जाए जाने वाले सामान से अधिक सामान के लिए उद्गृहीत की जा सकेगी :
१०)विनिर्दिष्ट किस्म के यान, जिनमें अनुमोदित विनिदेशों के अनुरूप बाडी लगी होगी, उपयोग में लाए जाएंगे ;
परन्तु परमिट के साथ इस शर्त के लगाए जाने से उस तारीख को प्रचालित किसी यान का निरंतर उपयोग, अनुमोदित विनिर्देशों के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, किया जाना नहीं रूकेगा ;
११)यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर बनाए रखे जाएंगे ;
१२)वे शर्ते जिन पर मंजिली-गाडी से यात्रियों के साथ-साथ या यात्रियों के बिना माल ले जाया जा सकता है;
१३)किराया, अनुमोदित यात्री किराया सारणी के अनुसार प्रभारित किया जाएगा ;
१४) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित यात्री किराया सारणी की एक प्रति या उसमें उध्दरण तथा विशिष्ट अवसरों के लिए ऐसे अनुमोदित कोई विशेष यात्री किरायों या यात्री किराया दरों की विशिष्टियां मंजिली-गाडी पर तथा विनिर्दिष्ट अड्डों तथा विराम-स्थलों पर प्रदर्शित की जाएंगी ;
१५) यात्रियों को विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाली टिकटें दी जाएंगी तथा उनमें वह यात्रक्ष किराया दिखाया हुआ होगा जो वास्तव में लिया गया है और दी गई टिकटों का अभिलेख विनिर्दिष्ट रीति से रखा जाएगा ;
१६)यान में ऐसी शर्तों पर, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, डाक ले जाई जाएगी (जिनके अन्तर्गत उस समय के बारे में जब डाक ले जाई जानी है तथा उस प्रभार के बारे में, जो उद्गृहीत किए जा सकते हैं, शर्तें भी है );
१७)वे यान जो परमिट के धारक द्वारा यानों के प्रचालन को बनाए रखने तथा विशेष अवसरों के लिए व्यवस्था करने के लिए रिजर्व के रूप में रखे जाने हैं ;
१८) वे शर्ते जिन पर ऐसे किसी यान का, ठेका गाडी के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ;
१९) यान में रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए विनिर्दिष्ट इंतजाम किए जाएंगे;
२०)किसी ऐसे विनिर्दिेष्ट बस अड्डे या आश्रय का, जिसका अनुरक्षण सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, उपयोग किया जाएगा, और ऐसा उपयोग करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट किराया या फीस दी जाएगी;
२१)परमिट की शर्तों से विचलन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं;
२२) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् –
(a)क)परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा;
(b)ख) परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा ;
परन्तु खंड (१) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट शर्तों में इस प्रकार परिवर्तन न किया जाएगा कि मूल मार्ग में जितनी दूरी आती है उसमें चीबीस किलोमीटर से अधिक का अंतर पड जाए और इस सीमाओं के अंदर कोई परिवर्तन केवल तभी किया जा सकेगा जब प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि ऐसा परिर्वतन जनता की सुविधा के लिए साधक होगा तथा यह समीचीन नहीं है कि उस मूल मार्ग की बाबत जिसमें ऐसा परिवर्तन किया गया है या उसके किसी भाग की बाबत पृथक् परमिट दिया जाए ;
२३) परमिट का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसी कालिक विवरणियां, आंकडे तथा अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर, विहित करे ;
२४) कोई अन्य शर्ते जो विहित की जाएं :
१.(परंतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी मंजली गाडी के परमिट से, जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचालन कर रही है, ऐसी किन्हीं शर्तों का अधित्यजन कर सकेगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ३२ द्वारा परंतुक अंत:स्थापित ।

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