Site icon Ajinkya Innovations

Mv act 1988 धारा ६६ख : १.(परमिट धारकों के विरुद्ध स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने और धारण करने के विरुद्ध कोई वर्जन न होना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ६६ख :
१.(परमिट धारकों के विरुद्ध स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने और धारण करने के विरुद्ध कोई वर्जन न होना :
कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन जारी परमिट धारण करता है –
(a)क) धारा ६७ की उपधारा (३) या धारा ८८क की उपधारा (१) के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने से ऐसा परमिट धारण करने के कारण निरर्हित नहीं होगा; और
(b)ख) इस अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन बनाई गई किसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने पर ऐसे परमिट को रद्द करने की अपेक्षा नहीं होगी ।)
———–
१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ३० द्वारा अंत:स्थापित ।

Exit mobile version