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Mv act 1988 धारा ६२ख : १.(मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ६२ख :
१.(मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर :
१) केंद्रीय सरकार मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररुप और रीति में रखेगी जैसा उसके द्वारा विहित किया जाए :
परंतु मोटर यानों के सभी राज्य रजिस्टरों को राष्ट्रीय मोटर यान रजिस्टर के अधीन उस तारीख तक सम्मिलित कर लिया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचित की जाए ।
२) इस अधिनियम के अधीन जारी या नवीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक मोटर यानों को राष्ट्रीय रजिस्टर के अधीन एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या उसे जारी न कर दी गई हो ।
३) मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने के लिए इस अधिनियम के अधीन सभी राज्य सरकारें और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी मोटर यानों के राज्य रजिस्टर में सभी सूचना और डाटा को केंद्रीय सरकार को ऐसे प्ररुप और रीति में पारेषित करेंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।
४) राज्य सरकारें मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर तक पहुंच करने के लिए हकदार होगी और अभिलेखों को इस अधिनियम के उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा तदधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अद्यतन करेंगी ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा २५ द्वारा अंत:स्थापित ।

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