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Mv act 1988 धारा ४४ : १.(रजिस्ट्रीकरण के समय यान का पेश किया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ४४ :
१.(रजिस्ट्रीकरण के समय यान का पेश किया जाना :
१) उन निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, किसी प्राधिकृत डीलर द्वारा विक्रय किए गए मोटय यान से पहली बार रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी ।
२) उन निबंधनों और शर्तो के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, कोई व्यक्ति, जिसके नाम से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है, से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकृत या अंतरित वाहन को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा १९ द्वारा धारा ४४ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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