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Mv act 1988 धारा ३२ : कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या नि:शक्तता के आधारों पर प्रतिसंहरण :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ३२ :
कंडक्टर अनुज्ञप्ति का रोग या नि:शक्तता के आधारों पर प्रतिसंहरण :
यदि किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति का धारक किसी ऐसे रोग या नि:शक्तता से ग्रस्त है जिससे कि उसके ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने की संभावना है तो कंडक्टर अनुज्ञप्ति किसी भी समय किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी और जब किसी कंडक्टर अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने वाला प्राधिकारी वह प्राधिकारी नहीं है जिसने कंडक्टर अनुज्ञप्ति दी थी तब वह कंडक्टण देने वाले प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति के ऐसे प्रतिसंहृत करने की संसूचना देगा :
परन्तु किसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत करने के पूर्व, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

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