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Mv act 1988 धारा २१७क : १(मोटर यान अधिनियम, १९३९ के अधीन अनुदत्त परमिट, चालक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २१७क :
१(मोटर यान अधिनियम, १९३९ के अधीन अनुदत्त परमिट, चालक अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण :
धारा २१७ की उपधारा (१) द्वारा उस धारा में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियमितियों के अधीन जारी किए गए या अनुदत्त किसी उपयुक्तता प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण या अनुज्ञप्ति या परमिट को इस अधिनियम के अधीन नवीकृत किया जा सकेगा । )
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१ २००० के अधिनियम सं. २७ की धारा ५ द्वारा अंत:स्थापित ।

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