Site icon Ajinkya Innovations

Mv act 1988 धारा २१० : दोषसिध्दि संबंधी सूचना का न्यायालयों द्वारा भेजा जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २१० :
दोषसिध्दि संबंधी सूचना का न्यायालयों द्वारा भेजा जाना :
प्रत्येक न्यायालय, जिसके द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति, जो चालन-अनुज्ञप्ति धारण किए हुए है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के लिए, जिसके किए जाने में मोटर यान का उपयोग किया गया था, दोषसिध्द किया गया है, उसकी सूचना –
(a)क) उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसने वह चालन-अनुज्ञप्ति दी थी, और
(b)ख) उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा जिसके द्वारा उस अनुज्ञप्ति का अंतिम बार नवीकरण किया गया था,
और ऐसी प्रत्येक सूचना में अनुज्ञप्ति धारक का नाम और पता, अनुज्ञप्ति संख्यांक, उसके दिए जाने की तारीख और उसके नवीकरण की तारीख, अपराध का स्वरूप, उसके लिए दिया गया दंड और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं ।

Exit mobile version