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Mv act 1988 धारा २०२ : वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २०२ :
वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति :
१) वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को, जिसने उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है जो धारा १८४ या धारा १८५ या धारा १९७ के अधीन दण्डनीय है, वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा :
परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को जो धारा १८५ के अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में ऐसे गिरफ्तार किया गया है, धारा २०३ और धारा २०४ में निर्दिष्ट उसकी चिकित्सीय परीक्षा उसकी गिरफ्तारी के दो घण्टों के भीतर किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से कराई जाएगी और ऐसा न करने की दशा में उसे अभिरक्षा से निर्मुक्त किया जाएगा ।
१.(२) वर्दी पहने हुए कोई पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति अपना नाम और पता देने से इंकार करता है ।)
३)मोटर यान के ड्राइवर को वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने वाला पुलिस अधिकारी परिस्थितियों से अपेक्षित होने पर यान के अस्थायी निपटारे के लिए ऐसे कदम उठाएगा या उठाएगा जो वह उचित समझे ।
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ६० द्वारा प्रतिस्थापित ।

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