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Mv act 1988 धारा १९४च : १.(हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १९४च :
१.(हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र :
जो कोई, –
(a)क) मोटर यान चलाते समय-
एक) सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए अनावश्यक रुप से या निरंतर या सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता से अधिक हार्न बजाना, या
दो) हार्न का प्रयोग का प्रतिषेध करने वाले यातायात चिन्ह वाले क्षेत्र में हार्न बजाना, या
(b)ख) ऐसा मोटर यान चलाना जो ऐसे कट आऊट का प्रयोग करता है जिसके द्वारा नि:शेष गैसों को अवमंदक से भिन्न किसी माध्यम से छोडा जाता है एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दो हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७९ द्वारा अंत:स्थापित ।

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