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Mv act 1988 धारा १९४ङ : १.(आपातकालीन यानों को आबाध रुप से गुजरने देने में असफलता :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १९४ङ :
१.(आपातकालीन यानों को आबाध रुप से गुजरने देने में असफलता :
जो कोई, किसी मोटर यान को चलाते समय अग्निशमन सेवा यान के या एम्बूलेंस या अन्य आपातकालीन यान, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, के आ जाने पर सडक की एक ओर ले जाने में असफल रहता है, ऐसे कारावास, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या दस हजार रुपए के जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७९ द्वारा अंत:स्थापित ।

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