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Mv act 1988 धारा १९४घ : १.(सिर के सुरक्षा पहनावे का न पहनने के लिए शास्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १९४घ :
१.(सिर के सुरक्षा पहनावे का न पहनने के लिए शास्ति :
जो कोई धारा १२९ के या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल चलवाता है या चलवाना अनुज्ञात करता है तो वह एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा और तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित हागो ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७९ द्वारा अंत:स्थापित ।

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