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Mv act 1988 धारा १९० : असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १९० :
असुरक्षित दशा वाले यान का उपयोग किया जाना :
१)जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे मोटर यान या ट्रेलर को, उसे समय चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जब उस यान या ट्रेलर में ऐसी कोई खराबी है जिसकी उस व्यक्ति को जानकारी है या जिसका पता उसे मामूली सावधानी बरतने पर चल सकता था और खराबी ऐसी है कि उससे यान का चलाया जाना ऐसे स्थान का उपयोग करने वाले व्यक्तियों और यानों के लिए खतरे का कारण हो सकता है, वह १.(पंद्रह सौ रुपए) जुर्माने से, अथवा उस दशा में जिसमें कि ऐसी खराबी के कारण दुर्घटना हो जाती है जिससे शारीरिक क्षति या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, २.(पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा), अथवा दोनों से,३.(और पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या शारीरिक क्षति या संपत्ति के नुकसान के लिए दस हजार रुपए के जुर्माने से) दण्डनीय होगा ।
२)जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे सडक सुरक्षा, शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लिए ४.(ऐसे कारावास, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और वह तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित हो जाएगा), तथा किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ५.(ऐसे कारावास जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से), दंडनीय होगा ।
३)जो कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान ऐसे चलाएगा या चलवाएगा या चलाने देगा जिससे ऐसे माल के वहन से संबंधित जो मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का है, इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन होता है तो वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, ६.(जो दस हजार रुपए और वह तीन मास की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति धारण करने के लिए निरर्हित होगा), या कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ७.(बीस हजार रुपए) जुर्माने से या कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७२ द्वारा (जो दो सौ पचास रूपए तक का हो सकेगा) शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।
२. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७२ द्वारा (जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा) शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।
३. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७२ द्वारा (दोनों से) शब्द के पश्चात अंत:स्थापित ।
४. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७२ द्वारा (एक हजार रूपए तक जुर्माने से) शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।
५. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७२ द्वारा (दो हजार रूपए तक जुर्माने से) शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।
६. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७२ द्वारा (जो तीन हजार रूपए तक का हो सकेगा) शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।
७. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ७२ द्वारा (जो पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा) शब्दों के स्थान प्रतिस्थापित ।

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