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Mv act 1988 धारा १७ : चालन- अनुज्ञाप्तियां देने से इंकार करने या उनके प्रतिसंहरण के आदेश तथा उनसे अपील :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १७ :
चालन- अनुज्ञाप्तियां देने से इंकार करने या उनके प्रतिसंहरण के आदेश तथा उनसे अपील :
१)जब अनुज्ञापन प्राधिकारी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति देने या चालन-अनुज्ञप्ति देने से या उसका नवीकरण करने से इंकार करता है या उसका प्रतिसंहरण करता है या किसी चालन-अनुज्ञप्ति में किसी वर्ग के मोटर यान जोडने से इंकार करता है तब वह आदेश द्वारा ऐसा करेगा जिसकी संसूचना यथास्थिति, आवेदक या धारक को दी जाएगी और उसमें ऐसे इंकार या प्रतिसंहरण के कारण लिखित रूप में दिए जाएंगे ।
२) उपधारा (१) के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपने पर आदेश की तामील के तीस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी की अपील कर सकेगा जो ऐसे व्यक्ति को और उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगा और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय उस प्राधिकारी पर आबध्दकर होगा जिसने आदेश दिया था ।

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