Site icon Ajinkya Innovations

Mv act 1988 धारा १६२ : १.(स्वर्णिम काल के लिए स्कीम :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १६२ :
१.(स्वर्णिम काल के लिए स्कीम :
१) साधारण बीमा कंपनी (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम १९७२ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी भारत में तत्समय कारबार कर रही साधारण बीमा कंपनियां इसे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम के अनुसार सडक दुर्घटना पीडितों के, जिसके अंतर्गत स्वर्णिम काल के दौरान हुई दुर्घटनाओं के पीडित भी हैं, उपचार के लिए उपबंध करेंगी ।
२) केंद्रीय सरकार स्वर्णिम काल के दौरान सडक दुघर्टना के पीडितों के नकदी रहित उपचार के लिए स्कीम बनाएगी और ऐसी स्कीम में ऐसे उपचार के लिए निधि के सृजन संबंधी उपबंध अंतर्विष्ट हो सकेंगे ।)
———-
१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५१ द्वारा अध्याय ११ प्रतिस्थापित ।

Exit mobile version