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Mv act 1988 धारा १५६ : १.(बीमा प्रमाणपत्र का प्रभाव :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १५६ :
१.(बीमा प्रमाणपत्र का प्रभाव :
जब बीमाकर्ता ने बीमाकर्ता और बीमाकृत व्यक्ति के बीच बीमा की संविदा की बाबत बीमा प्रमाणपत्र जारी किया है तब,-
(a)क) यदि और जहां तक प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी बीमाकर्ता द्वारा बीमाकृत को जारी नहीं की गई है, बीमाकर्ता द्वारा स्वयं और बीमाकृत के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के बीच ऐसे प्रमाणपत्र में कथित वर्णन और सभी विशिष्टियों के अनुरुप बीमाकृत व्यक्ति को बीमा पालिसी जारी की गई समझी जाएगी ;
(b)ख) यदि बीमाकर्ता ने बीमाकृत को प्रमाणपत्र में वर्णित पालिसी जारी की है, लेकिन पालिसी की वास्तविक निबंधन, बीमाकर्ता के विरुद्ध प्रत्यक्षत: या बीमाकृत व्यक्ति के माध्यम से पालिसी के अधीन या पालिसी के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति के लिए कम अनुकूल है तब पालिसी की विशिष्टियां जैसा प्रमाणपत्र में कथित है, पालिसी जैसी बीमाकर्ता और बीमाकृत के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के बीच है उक्त प्रमारणपत्र में कथित विशिष्टियों की सभी बातों मे निबंधनों के अनुरुप समझी जाएगी ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ५१ द्वारा अध्याय ११ प्रतिस्थापित ।

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