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Mv act 1988 धारा १३६क : १.(सडक सुरक्षा की इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १३६क :
१.(सडक सुरक्षा की इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन :
१) राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गो, राज्य राज्यमार्गो, राज्य के भीतर ऐसी सडकों या ऐसे किसी शहरी नगर में, जिसकी जनसंख्या ऐसी सीमाओं तक है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, सडकों पर उपधारा (२) के अधीन उपबंधित रीति में सडक सुरक्षा की इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन सुनिश्चित करेगी ।
२) केंद्रीय सरकार, सडक सुरक्षा की इलैक्ट्रानिक मानीटरी और प्रवर्तन के लिए नियम बनाएगी, जिसके अंतर्गत गति मापक कैमरा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरा, गति मापक गन शरीर पर पहने जाने वाले कैमरा और कोई अन्य पौद्योगिकी भी है ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजन के लिए, शरीर पर पहने जाने वाले कैमरा पद से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के शरीर या वर्दी पर पहनी जाने वाली मोबाइल श्रव्य और दृश्य रिकार्ड करने वाली युक्ति अभिप्रेत है ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ४७ द्वारा धारा १३६ के पश्चात अंत:स्थापित ।

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