मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ११८ :
चालन विनियम :
केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर यानों के चलाने के लिए विनियम बना सकेगी ।
मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ११८ :
चालन विनियम :
केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मोटर यानों के चलाने के लिए विनियम बना सकेगी ।