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Mv act 1988 धारा ११०क : १.(मोटर यानों का वापस बुलाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ११०क :
१.(मोटर यानों का वापस बुलाना :
१) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्माता को यह निदेश दे सकेगी कि वह किसी विशिष्ट किस्म के मोटर यानों या उसके परिवतियों को तब वापस बुलाएगी, यदी-
(a)क) उस विशिष्ट किस्म के मोटर यान में ऐसा कोई दोष है जो पर्यावरण या ऐसे मोटर यान के चालक या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों या सडक मार्ग का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचा सकता है; और
(b)ख) उस विशिष्ट किस्म के मोटर यान में ऐसा कोई दोष निम्नलिखित द्वारा केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट किया गया है,-
एक) स्वामियों के ऐसे प्रतिशत द्वारा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; या
दो) किसी परीक्षण अभिकरण ; या
तीन) किसी अन्य स्रोत ।
२) जहां उपधारा (१) में निर्दिष्ट दोष मोटर यान के किसी संघटक में है, वहां केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्माता को, ऐसे सभी मोटर यानों को, ऐसे मोटर यानों की किस्म या परिवर्तियों पर ध्यान न देते हुए, जिनमें ऐसा संघटक लगा हुआ है, वापस बुलाने का निदेश दे सकेगी ।
३) ऐसा कोई विनिर्माता, जिसके यानों को उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन वापस बुलाया जाता है,-
(a)क) क्रेताओं को किस अवक्रय या पट्टा-आडमान करार के अधीन रहते हुए मोटर यान की संपूर्ण लागत की प्रतिपूर्ति करेगा ; या
(b)ख) दोषपूर्ण मोटर यान को समान या बेहतर विनिर्देशों वाले किसी ऐसे अन्य मोटर यान से प्रतिस्थापित करेगा, जो इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करता है या उसकी मरम्मत करेगा ; और
(c)ग) ऐसे जुर्माने और अन्य शोध्यों का संदाय करेगा, जो उपधारा (६) के अनुसार हों ।
४) जहां विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी मोटर यान में कोई दोष उसकी सूचना में आता है तो वह ऐसे दोष की जानकारी केंद्रीय सरकार को देगा और यानों को वापस बुलाए जाने की प्रक्रियाएं आरंभ करेगा और ऐसी दशा में विनिर्माता उपधारा (३) के अधीन जुर्माने का संदाय करने का दायी नहीं होगा ।
५) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन किसी अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जिसके पास निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता १९०८ के अधीन किसी वाद का विचारण करने वाले किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :-
(a)क) किसी व्यक्ति को समन करने और हाजिर कराने तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करने ;
(b)ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;
(c)ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने; और
(d)घ) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए ।
६) केंद्रीय सरकार, किसी ऐसे दोष के लिए, जो केंद्रीय सरकार की राय में पर्यावरण या ऐसे मोटर यान के चालक या उसमें बैठने वाले व्यक्तियों या सडक मार्ग का उपयोग करने वाले अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचा सकता है, मोटर यानों की किसी विशिष्ट किस्म या उसके परिवर्तियों को वापस बुलाने का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगी ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ४० द्वारा धारा ११० के पश्चात् अंत:स्थापित ।

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