मोटर यान अधिनियम १९८८
अध्याय ६ :
राज्य परिवहन उपक्रमों के बारे में विशेष उपबंध :
धारा ९७ :
परिभाषा :
इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सडक परिवहन सेवा से भाडे या पारिश्रमिक पर सडक से यात्री या माल अथवा दोनों का वहन करने वाले मोटर यानों द्वारा सेवा अभिप्रेत है ।