Mv act 1988 धारा ९४ : सिविल न्यायालयों को अधिकारिता का वर्जन :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ९४ :
सिविल न्यायालयों को अधिकारिता का वर्जन :
किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन परमिट १.(या किसी स्कीम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति) दिए जाने से संबंधित किसी प्रश्न के ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, और इस अधिनियम के अधीन परमिट दिए जाने के संबंध में सम्यक् रूप से गठित प्राधिकरणों द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ३७ द्वारा इस अधिनियम के अधीन परमिट के पश्चात अंत:स्थापित ।

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