मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ९२ :
दायित्व का निर्बंधन करने वाली संविदाओं को शून्यकरण :
१.(परिवहन यान, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट या अनुज्ञप्ति दी गई है), यात्री वहन करने की कोई संविदा वहां तक शून्य होगी जहां तक वह किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व के नकारने या निर्बंधित करने के लिए तात्पर्यित है जो उस यात्री के यान में वहन किए जाने, चढने या उससे उतरने के समय उसकी मृत्यु या शारीरिक क्षति के संबंध में उस व्यक्ति के विरूध्द दिए गए किसी दावे की बाबत है या किसी ऐसे दायित्व के प्रवर्तन की बाबत कोई शर्ते अधिरोपित करने के लिए तात्पर्यित है ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ३५ द्वारा (मंजिली-गाडी या ठेका गाडी में, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन परमिट दिया गया है) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।