मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ९० :
पुनरीक्षण :
राज्य परिवहन अपील अधिकरण, उसे आवेदक किए जाने पर, ऐसे किसी मामले का अभिलेख मंगा सकेगा जिसमें कोई ऐसा आदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया है जिसके विरूध्द कोई अपील नहीं होती है, और यदि राज्य परिवहन अपील अधिकरण को यह प्रतीत होता है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा दिया गया आदेश अनुचित या अवैध है, तो राज्य परिवहन अपील अधिकरण उस मामले के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझता है, और ऐसा प्रत्येक आदेश अंतिम होगा :
परंतु राज्य परिवहन अपील अधिकरण किसी ऐसे व्यक्ति से जो, राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के आदेश से व्यथित है, कोई आवेदन तभी ग्रहण करेगा जब वह आवेदन उस आदेश की तारीख से तीस दिन के अंदर कर दिया गया है, अन्यथा नहीं :
परन्तु यह और कि यदि राज्य परिवहन अपील अधिकरण का समाधान हो जाता है कि उचित और पर्याप्त कारणों से आवेदक समय के भीतर आवेदन करने से रोक दिया गया था तो वह तीस दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् भी आवेदन ग्रहण कर सकेगा :
परन्तु यह भी कि राज्य परिवहन अपील अधिकरण इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं देगा ।