Mv act 1988 धारा ८३ : यानों का बदला जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ८३ :
यानों का बदला जाना :
परमिट का धारक उस प्राधिकरण की अनुज्ञा से, जिसने परमिट दिया था, परमिट के अंतर्गत किसी यान को उसी किस्म के किसी अन्य यान से बदल सकेगा ।

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