Mv act 1988 धारा ७९ : माल वाहन परमिट का दिया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ७९ :
माल वाहन परमिट का दिया जाना :
१) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा ७७ के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर राज्य में सर्वत्र विधिमान्य होने वाला या उस आवेदन के अनुसार अथवा ऐसे उपांतरणों सहित जो वह ठीक समझे माल वाहन परमिट दे सकेगा या ऐसा परमिट देने से इंकार कर सकेगा :
परन्तु ऐसा कोई परमिट ऐसे किसी क्षेत्र या मार्ग के लिए नहीं दिया जाएगा, जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं है ।
२)यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यह विनिश्चय करता है कि माल वाहन परमिट दिया जाए तो वह परमिट दे सकेगा तथा ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तों में से एक या अधिक शर्तें लगा सकेगा, अर्थात् :-
१)यान का उपयोग विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अथवा विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाएगा ;
२)उपयोग में लाए गए किसी यान का सकल यान भार विनिर्दिष्ट अधिकतम भार से अधिक नहंी होगा;
३)विनिर्दिष्ट स्वरूप के माल का वहन नहीं किया जाएगा;
४)माल का वहन विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा;
५)यानों के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए तथा वहन किए गए माल के भण्डारकरण और निरापद अभिरक्षा के लिए विनिर्दिष्ट इंतजाम किए जाएंगे ;
६)परमिट का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसी नियतकालिक विवरणियां, आंकडे तथा अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय-समय पर विहित करे;
७)प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक मास की सूचना देने के पश्चात् –
(a)क)परमिट की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा ;
(b)ख)परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकेगा ;
८)परमिट की शर्तों से विचलन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं;
९)कोई अन्य शर्तें जो विहित की जाएं ।
३)उपधारा (२) में निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के पैकेज बनाने और वहन करने से संबंधित शर्तें हो सकेंगी ।

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