मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ७८ :
माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना :
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :-
(a)क) वहन किए जाने वाले माल का, विशेष रूप से मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति का होने के संदर्भ में स्वरूप ;
(b)ख) वहन किए जाने वाले रसायनों या विस्फोटकों की, विशेष रूप से मानव जीवन की सुरक्षा के संदर्भ में, प्रकृति ।