Mv act 1988 धारा ७० : मंजिली- गाडी परमिट के लिए आवेदन :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ७० :
मंजिली- गाडी परमिट के लिए आवेदन :
१)मंजिली-गाडी की बाबत परमिट के लिए (जिसे इस अध्याय में मंजिली- गाडी परमिट कहा गया है ) या आरक्षित मंजिली-गाडी के रूप में परमिट के लिए आवेदन में यथाशक्य निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात् :-
(a)क) वह मार्ग या वे मार्ग अथवा वह क्षेत्र या वे क्षेत्र जिससे या जिनसे वह आवेदन संबंधित है ;
(b)ख) ऐसे प्रत्येक यान की किस्म और उसमें बैठने की जगह ;
(c)ग) जितनी दैनिक ट्रिपें उपलब्ध कराना प्रस्थापित है उनकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या तथा सामान्य ट्रिपों की समय- सारणी ।
स्पष्टीकरण- इस धारा,धारा ७२, धारा ८० और धारा १०२ के प्रयोजनों के लिए ट्रिपों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की एकल यात्रा अभिप्रेत है, और प्रत्येक वापसी यात्रा को एक पृथक् ट्रिप समझा जाएगा ;
(d)घ) उन यानों की संख्या जिन्हें सेवा बनाए रखने तथा विशेष अवसरों के लिए व्यवस्था करने के वास्ते रिजर्व में रखने का इरादा है;
(e)ड) वे इन्तजाम जिन्हें यानों के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए, यात्रियों के आराम और सुविधा के लिए तथा सामान के भंडारकरण तथा निरापद अभिरक्षा में रखने के लिए करने का इरादा है ;
(f)च) ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं ।
२)उपधारा (१) में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज होंगे जो विहित किए जाएं।

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