मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ६३ :
१.( राज्य मोटर यान संबंधी रजिस्टरों का रखा जाना :
प्रत्येक राज्य सरकार, ऐसे प्ररुप में जो केंद्रीय सरकार विहित करे, राज्य मोटर यान रजिस्टर के रुप में ज्ञात एक रजिस्टर उस राज्य में के मोटर यानों के संबंध में रखेगी, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी –
(a)क) रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ;
(b)ख) विनिर्माण के वर्ष;
(c)ग) वर्ग और प्रकार;
(d)घ) रजिस्ट्रीकृत स्वामियों के नाम और पते; और
(e)ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा २६ द्वारा धारा ६३ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।