मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ६१ :
अध्याय का ट्रेलरों को लागू होना :
१)इस अध्याय के उपबंध ट्रेलरों के रजिस्ट्रीकरण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण को लागू होते हैं ।
२)ट्रेलर को दिया गया रजिस्ट्रीकरण चिहन, चलाने वाले यान के एक तरफ ऐसी रीति से प्रदशिॅत किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।
३)कोई व्यक्ति उस मोटर यान को, जिसके साथ ट्रेलर संलग्न किया गया है किए गए हैं, तब तक नहीं चलाएगा जब तक इस प्रकार चलाए जाने वाले मोटर यान रजिस्ट्रीकरण चिहन, यथास्थिति,ट्रेलर पर या श्रृंखला के अंतिम ट्रेलर पर ऐसी रीति से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रदर्शित न हो ।