मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ५७ :
अपील :
१.(१) धारा ४१, धारा ४२, धारा ४३, धारा ४५. धारा ४७, धारा ४८, धारा ४९, धारा ५०, धारा ५२, धारा ५३, धारा ५५ या धारा ५६ के अधीन रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसको उसे ऐसे आदेश की सूचना प्राप्त हुई है, विहित प्राधिकारी को उसे आदेश के विरूध्द अपील कर सकेगा । )
२) अपील प्राधिकारी अपील की सूचना मूल प्राधिकारी को देगा और अपील में मूल प्राधिकारी तथा अपीलार्थ को सूने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश देगा जो वह ठीक समझता है ।
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१.१९९४ के अधिनियम सं. ५४ की धारा १७ द्वारा (१४-११-१९९४ से ) प्रतिस्थापित ।