Mv act 1988 धारा ४५ : रजिस्ट्रीकरण से या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण से इंकार :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ४५ :
रजिस्ट्रीकरण से या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण से इंकार :
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, आदेश द्वारा किसी मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण करने से या किसी मोटर यान (परिवहन यान से भिन्न ) की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नवीकरण करने से उस दशा में इंकार कर सकता है यदि इस दोनों में से किसी भी दशा में, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मोटर यान चुराया हुआ है या वह यान यांत्रिक रूप से खराब है या वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है या यदि आवेदक यान के किसी पूर्व रजिस्ट्रीकण की विशिष्टियां प्रस्तुत करने में असफल रहता है या, यथास्थिति,यान के रजिस्ट्रीकरण के लिए या उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन में गलन विशिष्टियां देता है और, रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी उस आवेदक को जिसके यान के रजिस्ट्रीकरण से इंकार किया जाता है या जिसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन को नांमजूर किया गया है, ऐसे आदेश की एक प्रति, ऐसे इंकार या नामंजूरी के कारणों सहित देगा ।

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