Mv act 1988 धारा ३९ : रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता :

मोटर यान अधिनियम १९८८
अध्याय ४ :
मोटर यानों का रजिस्ट्रीकरण :
धारा ३९ :
रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता :
किसी सार्वजनिक स्थान में अथवा किसी अन्य स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी चलाएगा और कोई मोटर यान का स्वामी तभी चलवाएगा या चलाने की अनुज्ञा देगा जब वह यान इस अध्याय के अनुसार रजिस्ट्रीकृत हो तथा यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द न किया गया हो और यान पर रजिस्ट्रीकरण निहन विहित रीति से प्रदर्शित हो :
परन्तु इस धारा की कोई बात ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए किसी व्यवहारी के कब्जे में के मोटर यान को लागू नहीं होगी ।

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