Mv act 1988 धारा ३३ : कंडक्टर अनुज्ञप्तियों से इंकार आदि करने वाले आदेश तथा उनसे अपीलें :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ३३ :
कंडक्टर अनुज्ञप्तियों से इंकार आदि करने वाले आदेश तथा उनसे अपीलें :
१) जब अनुज्ञापन प्राधिकारी कंडक्टर अनुज्ञप्ति देने से या उसका नवीकरण करने से इंकार करता है या उसे प्रतिसंहृत करता है तब वह आदेश द्वारा ऐसा करेगा जिसकी संसूचना, यथास्थिति, आवेदक या धारक को दी जाएगी और जिसमें ऐसे इंकार या प्रतिसंहरण के कारण लिखित रूप में दिए जाएंगे ।
२)उपधारा (१) के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपने पर आदेश की तालीम होने के तीस दिन के भीतर विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति और उस प्राधिकारी को, जिसने आदेश दिया है, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का विनिश्चय करेगा और अपील प्राधिकारी का विनिश्चय, उस प्राधिकारी पर आबध्दकर होगा, जिसने वह आदेश दिया था ।

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