Mv act 1988 धारा ३० : कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ३० :
कंडक्टर अनुज्ञप्ति का दिया जाना :
१) कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसी न्युनतम शैक्षिक अर्हताएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो धारा ३१ की उपधारा (१) के अधीन निरर्हित नहीं है और जो उस समय कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण या अभिप्राप्त करने के लिए निरर्हित नहीं है, कंडक्टर अनुज्ञप्ति उसे दिए जाने के लिए उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता ऐसे क्षेत्र पर है जिसमें वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार चलाता है ।
२)उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी जानकारी दी जाएगी जो विहित की जाए ।
३)कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे प्ररूप में, जैसा विहित किया जाए, चिकित्सा प्रमाणपत्र होगा जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसके साथ आवेदक की नई फोटो की दो साफ प्रतियां भी होंगी ।
४)इस अध्याय के अधीन दी गई कंडक्टर अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं और वह उस पूरे राज्य में प्रभावी होगी जिसमें वह दी गई है ।
५)कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए और उसके प्रत्येक नवीकरण के लिए फीस, चालन-अनुज्ञप्ति की फीस की आधी होगी ।

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