Mv act 1988 धारा २२ : दोषसिध्दि पर चालन- अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २२ :
दोषसिध्दि पर चालन- अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण :
१) धारा २० की उपधारा (३) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां धारा २१ की उपधारा (१) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यान को ऐसे खतरनाक रूप से चलाने के कारण, जैसा कि धारा १८४ में निर्दिष्ट है, एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के अपराध के लिए दोषसिध्द किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति को दोषसिध्द करने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित चालन-अनुज्ञप्ति को, जहां तक वह उस वर्ग या वर्णन के मोटर यान के संबंध में है, ऐसी अवधि के लिए रद्द या निलंबित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
२) धारा २० की उपधारा (२) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति, जो धारा १८५ के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिध्द किया जा चुका है, उस धारा के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पुन:दोषसिध्द किया जाता है तो ऐसी पश्चात्वर्ती दोषसिध्दि करने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित चालन-अनुज्ञप्ति को, आदेश द्वारा, रद्द करेगा ।
३) यदि कोई चालन-अनुज्ञप्ति इस धारा के अधीन रद्द या निलंबित की जाती है तो न्यायालय चालन-अनुज्ञप्ति को अपनी अभिरक्षा में ले लेगा, उस पर, यथास्थिति, रद्दकरण या निलंबन का पृष्ठांकन करेगा और इस प्रकार पृष्ठांकित चालन-अनुज्ञप्ति उस प्राधिकारी को भेजेगा जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या उसका अंतिम बार नवीकरण किया था, और वह प्राधिकारी अनुज्ञप्ति की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और निलंबित अनुज्ञप्ति की दशा में अनुज्ञप्ति को निलंबन की अवधि समाप्त हो जाने पर, उसके धारक को, ऐसी वापसी के लिए उसके द्वारा किए गए आवेदन पर, वापस करेगा :
परन्तु ऐसी कोई अनुज्ञप्ति तब तक वापस नहीं की जाएगी जब तक कि उसका धारक निलंबन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् उस अनुज्ञापन प्राधिकारी के, जिसने अनुज्ञप्ति जारी की थी या उसका अंतिम बार नवीकरण किया था, समाधानप्रद रूप में धारा ९ की उपधारा (३) में निर्दिष्ट यान चलाने की सक्षमता का परीक्षण नए सिरे से नहीं दे देता तथा उसमें उत्तीर्ण नहीं हो जाता और धारा ८ की उपधारा (३) में यथा निर्दिष्ट प्ररूप और रीति में चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर देता।
४)यदि किसी विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यान को चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति इस धारा के अधीन रद्द या निलंबित की जाती है तो ऐसी अनुज्ञप्ति को धारण करेन वाला व्यक्ति ऐसे विशिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों को चलाने के लिए कोई अनुज्ञप्ति धारण करने से या उसे अभिप्राप्त करने से तब तक के लिए विवर्जित हो जाएगा जब तक चालन-अनुज्ञप्ति का रद्दकरण या निलंबन प्रवृत्त रहता है ।

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