मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २१५ग :
१.(केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
१) केन्द्रीय सरकार को इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी ।
२) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा –
(a)क) धारा २११क में यथा निर्दिष्ट दस्तावेजों को फाइल करने, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, मंजूरी, अनुमोदन, पृष्ठांकन और धन की प्राप्ति का संदाय के लिए इलेक्ट्रोनिक प्ररुपों और साधनों का उपयोग ;
(b)ख) न्यूनतम अर्हताएं जिन्हें मोटर यान विभाग के अधिकारी या उनका कोई वर्ग धारा २१३ की उपधारा (४) में यथा निर्दिष्ट उस रुप में नियुक्ति के लिए रखने की अपेक्षा करेंगे ; और
(c)ग) धारा २१५ख की उपधारा (१) के अधीन राष्ट्रीय सडक सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन और शर्ते;
(d)घ) धारा २१५ख की उपधारा (२) के अधीन राष्ट्रीय सडक सुरक्षा बोर्ड के अन्य कृत्यु;
(e)ङ) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ९१ द्वारा धारा २१५ के पश्चात अंत:स्थापित ।