मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २११क :
१.(दस्तावेजों और प्ररुपों का इलैक्ट्रानिक उपयोग :
जहां इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों का कोई उपबंध निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है,-
(a)क) वहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी कार्यालय, प्राधिकारी निकाय या अधिकरण के पास किसी भी रुप में आवेदन या कोई अन्य दस्तावेज ऐसी रीति में फाइल किया जाना;
(b)ख) किसी अनुज्ञप्ति, परमिट, मंजूरी, अनुमोदन या पृष्ठांकन चाहे वह किसी भी नाम से विशिष्ट रीति में ज्ञात हो ; या
(c)ग) किसी विशिष्ट रीति में धन की प्राप्ति या उसका संदाय,
तब तक ऐसे परंतुक में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, ऐसी अपेक्षा को तब पूरा किया गया समझा जाएगा जब यथास्थिति ऐसा फाइल किया जाना, जारी किया जाना, अनुदत्त करना, प्राप्ति या संदाय ऐसे इलैक्ट्रानिक प्ररुप, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, के माध्यम से किया जाता है ।
२) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए,-
(a)क) ऐसी रीति या रुप विधान, जिसमें ऐसी इलैक्ट्रानिक प्ररुप या दस्तावेज फाइल किए जाएंगे, सृजित किए जाएंगे या जारी किए जाएंगे; और
(b)ख) खंड (क) के अधीन किसी इलैक्ट्रानिक दस्तावेज के फाइल करने, सृजित करने या जारी करने के लिए किसी फीस या प्रभारों के संदाय की रिति या पद्धति ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ९० द्वारा धारा २११ के पश्चात् अंत:स्थापित ।