मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २१० क :
१.(शास्तियों में वृद्धि करने की राज्य सरकार की शक्ति :
केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाई गई शर्तो के अधीन रहते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक जुर्माने को लागू किए जाने वाले, एक से अन्यून और दस से अनधिक गुणक को विनिर्दिष्ट करेगा, जो ऐसे राज्य में प्रवृत्त होगा और विभिन्न गुणक ऐसे मोटर यानों के विभिन्न वर्गों को लागू किया जाएगा जो इस धारा के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्गीकृत किए जाएं ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ८९ द्वारा धारा २१० के पश्चात् अंत:स्थापित ।