मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा २१०घ :
१.(राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
राज्य सरका राष्ट्रीय राजमार्गो से भिन्न सडकों के डिजाइन, संनिर्माण और अनुरक्षण के मानकों के लिए और ऐसे किसी अन्य विषय, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया है या किया जाए, के लिए नियम बना सकेगी ।)
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ९० द्वारा धारा २११ के पश्चात् अंत:स्थापित ।